गृहकर निर्धारण सम्बन्धी गलत सूचना देने पर शास्ति (पेनाल्टी)
(1). नगर आयुक्त यथास्थिति, भवन या भूमि के प्रस्तुत कारपेट एरिया और अन्य क्षेत्रफलों के विवरण या स्वकर निर्धारण के विवरणों की कुल संख्या के कम से कम दस प्रतिशत विवरणों की यदा-कदा जॉंच करायेगा और भवन के कारपेट एरिया अथवा आच्छादित क्षेत्रफल के किसी भाग या भूमि के क्षेत्रफल के किसी भाग को छिपाने या दरों आदि का त्रुटिपूर्ण विवरण देने की दशा में यथास्थिति स्वामी या अध्यासी को इस आशय का दो सप्ताह का कारण बताओं नोटिस जारी करेगा कि क्यों न क्षेत्रफल को छुपाने अथवा सम्पत्ति के त्रुटिपूर्ण विवरण से सम्पत्ति कर की देयता में होने वाले अन्तर के चार गुने से अनधिक की शास्ति (पेनाल्टी) अधिरोपित की जाये।

(2). यथास्थिति, स्वामी या अध्यासी द्वारा दिये जाने वाले किसी स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात और ऐसी जाँच, जैसी आवश्यक समझी जाये करने के पश्चात नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी जो नोटिस के अनुसार देय शास्ति (पेनाल्टी) से अधिक न हो, आधिरोपित कर सकता है और सम्पत्ति कर की धनराशि के साथ उसे वसूल किये जाने का आदेश दे सकता है।